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तत्काल टिकट
2018-04-12 12:31तत्काल टिकट
तत्काल टिकट

तत्काल टिकट रद्द करना और रिफंड प्राप्त करना

  • कन्फर्म तत्काल टिकट कैंसिल करने पर किसी प्रकार की धन वापसी नहीं होगी।
  • अगर तत्काल टिकट वेटिंग में है तो क्लर्क चार्ज काटकर बचे हुए पैसे वापस कर दिए जायेंगे।
  • एक से अधिक यात्रियों की यात्रा के लिए जारी की गई पार्टी टिकट या फैमिली टिकट की दशा में जब कुछ यात्रियों का टिकट कन्फर्म है और अन्य का आरएसी या प्रतीक्षासूची में है, तो कन्फर्म यात्रियों को भी क्लर्क प्रभार काटकर किराये की वापसी कर दी जाएगी, इस तरह के तत्काल टिकट रेलगाड़ी के प्रस्थान से तीस मिनट पूर्व तक कैंसिल कर सकते हैं।
  • आरक्षित टिकट - आरक्षित टिकटों पर यात्रा के स्थगन की अनुमति समान या उच्च श्रेणी अथवा उससे अगली किसी गाड़ी, में समान दिन अथवा अगले दिन के लिए समान गंतव्य के लिए दी जाएगी-
    • जिस गाड़ी में नया आरक्षण मांगा गया है उसमें कंफर्म अथवा आऱएसी अथवा प्रतीक्षासूची में स्थान उपलब्ध है।
    • जिस गाड़ी में पहले आरक्षण कराया गया हो उसके प्रस्थान के कम से कम 24 घंटे पहले टिकट कार्य अवधि में आरक्षण कार्यालय में सरेंडर किए जाने पर यदि नये आरक्षण की मांग की जाती है तो उस श्रेणी के लिए नया आरक्षण शुल्क अदा करना होगा।
    • जिस गाड़ी में पहले आरक्षण कराया गया हो उसके प्रस्थान के कम से कम 24 घंटे पहले टिकट कार्य अवधि में आरक्षण कार्यालय में सरेंडर किए जाने पर यदि नये आरक्षण की मांग की जाती है तो उस बुक टिकट की 25% राशि रद्दकरण प्रभार के रूप में काटी जाएगी।
    • जिस गाड़ी में पहले आरक्षण कराया गया हो उसके वास्तविक प्रस्थान के 4 घंटे से पहले अथवा नियम 213.6 (i) (ग) (अर्थात् दूरी के आधार पर 3/6/12 घंटे) में उल्लिखित अधिकतम समय सीमा तक टिकट कार्य अवधि में आरक्षण कार्यालय में सरेंडर किए जाने पर उस बुक टिकट की 50% राशि रद्दकरण प्रभार के रूप में काटी जाएगी।
  • यात्रा का प्रास्थगन : किसी आरक्षित, आरएसी या प्रतीक्षासूची टिकट पर यात्रा के प्रास्थगन की अनुमति समान या उच्च श्रेणी अथवा उससे अगली पहले की किसी गाड़ी, में समान दिन अथवा पहले के दिन, समान गंतव्य के लिए दी जाएगी-:
    • जिस गाड़ी में नया आरक्षण मांगा गया है उसमें कंफर्म अथवा आऱएसी अथवा प्रतीक्षासूची में स्थान उपलब्ध है।
    • जिस गाड़ी के लिए आरक्षण कराया गया है उसके प्रस्थान के कम से कम 6 घंटे पहले अथवा आरक्षण चार्ट तैयार होने से पहले, इनमे जो बाद में हो, टिकट कार्य अवधि में आरक्षण कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है।
    • जिस श्रेणी के लिए आरक्षण मांगा गया है, उसमें इन मामलों में नया आरक्षण शुल्क वसूला जाएगा।
    • आरएसी और प्रतीक्षासूची टिकटों के मामले में क्लर्केज प्रभार अदा किया जाता है।
    • यदि पहले से आरक्षित और संशोधित यात्रा टिकटों के किरायों में कोई अंतर हो तो, जैसा भी मामला हो, उस अंतर की वापसी या वसूली की जाएगी, जैसा उपर्युक्त नियम 213.9 (1) एवं (2) में उल्लेख किया गया है।
    • उप-नियम के अंतर्गत यात्रा के स्थगन अथवा प्रास्थगन के लिए केवल एक बार अनुमति दी जाएगी।
    • सामान्य टिकट पर यात्राओं के लिए स्थगन अथवा प्रास्थगन तत्काल कोटा टिकटों पर लागू नहीं होगा, जिनके लिए तत्काल प्रभार लिए जाते हैं।

यात्री प्रति क्लर्क प्रभार (एसी क्लास के लिए जीएसटी अतिरिक्त)

क्लास 1A/EC 2A 3A CC FC SL 2S
कनफर्म्ड 240 200 180 180 200 120 60
आरएसी / WL 60 60 60 60 60 60 30