प्लेटफार्म टिकट
रेलवे नियमानुसार केवल यात्री ही स्टेशन प्लेटफार्म पर प्रवेश कर सकते हैं लेकिन सीमित संख्या में स्टेशन पर ऐसे व्यक्ति भी प्रवेश कर सकते है जो यात्री नहीं है या अपने किसी करीबी को स्टेशन लेने या छोड़ने आये हों। रेलवे स्टेशनों पर 10 रुपये प्रति व्यक्ति भुगतान करके प्लेटफार्म टिकट ख़रीदा जा सकता है परन्तु इन टिकटों को जारी करना प्लेटफार्म पर उपलब्ध स्थान के अनुसार सीमित किया जाता है। इस टिकट की वैधता जारी होने के समय से दो घंटे तक रहती है और यह जानकारी टिकट पर लिखी होती है। प्लेटफार्म छोड़ते वक़्त टिकटधारक को यह टिकट ड्यूटी पर तैनात टिकट संग्राहक को देना चाहिए। प्लेटफार्म टिकट पर धन वापसी की अनुमती नहीं है।
नोट :- अगर यात्री, प्लेटफार्म टिकट या यात्रा टिकट के बिना प्लेटफार्म पर पकड़े जाते हैं तो उन पर निम्नलिखित जुर्माना लगाया जायेगा।
- यदि यात्री ₹ 10/- की प्लेटफार्म टिकट खरीदना भूल जाते हैं तो रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा कम से कम ₹ 250/- का शुल्क जुर्माने के रूप में वसूला जाएगा। या
- 'यदि यात्री "प्लेटफार्म टिकट या यात्रा टिकट" के बिना प्लेटफार्म पर रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा पकड़ा जाता है, तो यात्री जिस प्लेटफार्म पर पकड़ा जाता है उस प्लेटफार्म से जा चुकी पिछली ट्रेन या उस प्लेटफार्म पर आ चुकी पिछली ट्रेन के किराए से दोगुना शुल्क आर्थिक दंड के रूप में वसूला जाएगा।'
नि:शुल्क प्लेटफार्म पास या परमिट कुछ सरकारी विभागों के कर्मचारियों को जारी किए जाते हैं। जैसे :-
- डाक और टेलीग्राफ विभाग।
- सेना पुलिस।
- सिविल पुलिस।
- राजकीय रेलवे पुलिस।
- स्काउट गाइड संगठन।
- रेलवे ठेकेदार और उनके स्टाफ।