यदि आपका e-Ticket है तो चार्ट बनने के बाद 'वेटिंग e-Ticket' आटोमेटिक कैंसिल हो जाता है और रिफंड (पैसा) बैंक अकाउंट में 3 से 7 दिनों अपने आप जमा हो जाता है।
और यदि आपका PRS काउंटर टिकट है तो ट्रेन छूट जाने पर कोई पैसा वापसी नहीं मिलती है। आपको यात्रा करने के लिए दूसरी ट्रेन का टिकट लेना पड़ेगा, हालाकिं, आप TDR दर्ज कर सकते हैं जिसमे आपको रेलवे नियमानुसार वापसी मिलेगी।