छात्र आरक्षण नियम और रियायत
छात्र रियायत के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं?
छात्र रियायत टिकट केवल स्लीपर क्लास (SL) और 2 सीटिंग (2S) के लिए जारी किये जातें हैं।
छात्र रियायत E / I टिकट दोनों के लिए लागू होता है?
विद्यार्थी रियायत टिकट की अनुमति केवल स्लीपर क्लास (SL) और सेकंड सीटिंग (2S) में है। वर्तमान में ई-टिकट (e-Ticket) पर इसकी अनुमति नहीं है।
छात्र यात्रा रियायत
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गृहनगर और शैक्षणिक दौरों पर जाने वाले छात्र :
- सामान्य कोटि -द्वितीय और शयनयान श्रेणी में 50%। और MST और QST में 50%।
- अजा/अजजा कोटि - द्वितीय और शयनयान श्रेणी में 75% (2nd and SL class), और MST और QST में 75%।
- स्नातक तक लड़कियां और 12 वीं कक्षा तक लड़के (मदरसा के छात्रों सहित) घर और स्कूल के बीच एमएसटी (MST) - निशुल्क द्वितीय श्रेणी एमएसटी (Free second class MST)
- वर्ष में एक बार अध्ययन दौरे के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों के छात्र.- दूसरे दर्जे में 75% (in 2nd class)
- प्रवेश परीक्षा – मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि प्रवेश परीक्षा हेतु राष्ट्रीय स्तर के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की सरकारी स्कूलों की लड़कियां। - दूसरे दर्जे में 75% (in 2nd class)
- संघ लोक सेवा आयोग एवं केन्द्रीय चयन आयोगों द्वारा संचालित मुख्य लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को रियायत - दूसरे दर्जे में 50% (in 2nd class)
- भारत सरकार द्वारा आयोजित शिविरों, संगोष्ठियों में शामिल होने के लिए और छुट्टियों के दौरान ऐतिहासिक और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के भ्रमण के लिए भी यात्रा करने वाले भारत में अध्ययनरत विदेशी छात्र - द्वितीय और शयनयान श्रेणी में 50% (in 2nd class & Sleeper)
- अनुसंधान कार्य के संबंध में यात्राओं के लिए 35 वर्ष तक की आयु के अनुसंधान स्कॉलर - द्वितीय और शयनयान श्रेणी में 50% (in 2nd class & Sleeper)
- निर्माण शिविरों में भागीदारी करने वाले छात्र और गैर-छात्र - द्वितीय और शयनयान श्रेणी में 25% (in 2nd class & Sleeper)
- गृह और प्रशिक्षण समुद्री जहाज के बीच यात्रा के लिए – मर्कंटाइल मेरीन के लिए नेवीगेशनल/इंजीनियरिंग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कैडेट और मेरीन इंजीनियर प्रशिक्षु - द्वितीय और शयनयान श्रेणी में 50% (in 2nd class & Sleeper)
छात्रों को सीजन टिकट
- छात्रों को सीज़न टिकट 150 किमी की अधिकतम दूरी तक प्रथम और द्वितीय श्रेणी के लिए जारी किए जाते हैं।
- छात्र मासिक सीजन टिकट (MST) सामान्य वयस्क सीजन टिकट किराये के आधे हिस्से पर चार्ज किए जाएंगे और छात्र तिमाही सीजन टिकट (QST), MST टिकेट का 2.7 गुने का शुल्क लिया जाएगा।
- इन एमएसटी / क्यूएसटी को मान्यता प्राप्त संस्थानों के छात्रों को किसी भी न्यूनतम शुल्क के बिना जारी किया जाएगा।
- शर्त है कि छात्रों की उम्र, जिनके लिए टिकट जारी किए जाते हैं, सामान्य तौर पर छात्र के मामले में 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अनुसूचित जातियों / जनजातियों से संबंधित छात्रों के मामले में 27 साल और अनुसंधान विद्वानों के मामले में 35 वर्ष है।
नोट : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए सीजन टिकट निम्नानुसार जारी किए जाएंगे: -
- MSTs: मासिक सीजन टिकट : सामान्य विद्यार्थी मासिक सीजन टिकट किराये का 50% भुगतान करने पर, और
- QST: त्रैमासिक सीजन टिकट: उपर्युक्त i) के अनुसार मासिक सीजन टिकट के रियायती किराये का 2.7 गुना भुगतान करने पर.
छात्रों के लिए नि: शुल्क एमएसटी (MST)
10वीं कक्षा तक के बालकों और 12वीं कक्षा तक की बालिकाओं को उनके निवास और स्कूल के बीच स्टेशनों तक जाने/आने के लिए निःशुल्क मासिक सीजन टिकट (MST) की सुविधा दी जाती है. वे रेलवे द्वारा मिलेनियम गिफ्ट संदेश अपने साथ लेकर चलते हैं. ये निःशुल्क मासिक सीजन टिकट निम्नलिखित शर्तों पर जारी किए जाते हैं : -
- केवल एमएसटी जारी किए जाते हैं और (QST) त्रैमासिक सीजन टिकट जारी नहीं किए जाते हैं।
- रियायती छात्र एमएसटी के मामले में, ये अधिकतम 150 किलोमीटर तक जारी किए जाते हैं।
- ये केवल द्वितीय श्रेणी के लिए जारी किए जाते हैं और सुपरफास्ट ट्रेन सहित किसी भी मेल / एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा के लिए वैध नहीं होते हैं।
- इन मासिक सीजन टिकटों पर कोई अन्य सरचार्ज नहीं लगाया जाता (यहां तक कि मध्य/पश्चिम रेलवे पर इन पर सिडको सरचार्ज भी लागू नहीं होंगे, जो मुंबई क्षेत्र के विशेष सेक्शनों पर यात्रा के लिए वसूला जाता है)।
- इन एमएसटी पर कोई अन्य अधिभार नहीं लगाया जाता है।
- निःशुल्क मासिक सीजन टिकटों के लिए वही शर्तें लागू हैं, जो विद्यार्थियों के लिए रियायती मासिक सीजन टिकटों के संबंध में लागू हैं।
- नियमों के मुताबिक रियायती छात्र एमएसटी (MST) / क्यूएसटी (QST) जारी किए जाते हैं।